मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड:

दोस्तों आज के भारत में, रोजगार एक ज्वलंत मुद्दा है। लाखों युवा बेहतर भविष्य के लिए अवसरों की तलाश में हैं। युवाओं के इस सपने को पूरा करने के लिए झारखण्ड सरकार ने इस चुनौती का सामना करते हुवे राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण, अनुदान और कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से हजारों युवाओं ने अपने जीवन को बदल रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के लाभार्थियों ने सफलतापूर्वक विभिन्न प्रकार के व्यवसाय स्थापित किए हैं, जैसे कि: सेवा क्षेत्र उद्यम,खुदरा दुकानें,खानपान व्यवसाय,कृषि आधारित उद्योग,लघु विनिर्माण इकाइयाँ, तथा बहुत सारे क्षेत्र मे अपना व्यवसाय को बढ़ा रहा है और अच्छा कमाई कर रहा हैं ! तो दोस्तों इस योजना के बारे मे जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़े !

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) का लाभ और उद्देश्य

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम,मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और युवाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ और उद्देश्य निम्नलिखित हैं जैसे कि:

योजना के लाभ:

वित्तीय सहायता:इस योजना में अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध हैं
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 40% तक का अनुदान
और सामान्य वर्ग के लिए 25% तक का अनुदान

कौशल विकास: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लभुक को उद्योग-संबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है

बाजार संपर्क: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लभुक को बाजार में प्रवेश और उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने में सहायता

आत्मनिर्भरता: स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना

योजना के उद्देश्य:

रोजगार सृजन: राज्य के हर क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को वृद्धि करना
आत्मनिर्भरता: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपनी आजीविका कमाने के साधन प्रदान करना
उद्यमिता को बढ़ावा देना: राज्य में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना
गरीबी उन्मूलन: गरीबी को कम करने और युवाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान देना

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कौन से व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं:

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्थापित किए जा सकने वाले व्यवसायों की सूची निम्नलिखित हैं जैसे की :

कृषि आधारित उद्योग:

डेयरी उत्पाद
मुर्गी पालन
फल और सब्जी प्रसंस्करण
मधुमक्खी पालन
मछली पालन
जैविक खेती
हर्बल उत्पादों का निर्माण
कृषि उत्पादों का भंडारण
कृषि उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव

लघु विनिर्माण इकाइयाँ:

हस्तशिल्प
खादी और ग्रामोद्योग
इलेक्ट्रॉनिक्स
खाद्य प्रसंस्करण
लकड़ी का काम
धातु का काम
मुद्रण और पैकेजिंग
निर्माण सामग्री
वस्त्र

सेवा क्षेत्र उद्यम:

पर्यटन
परिवहन
मरम्मत और रखरखाव
सैलून और ब्यूटी पार्लर
सुरक्षा सेवाएं
शिक्षा
स्वास्थ्य सेवा
IT और डिजिटल सेवाएं
विज्ञापन और मार्केटिंग

खुदरा दुकानें:

किराना
दवाइयाँ
पुस्तकें और स्टेशनरी
फूल और सजावट
कपड़े
इलेक्ट्रॉनिक्स
फर्नीचर
आभूषण
खेलकूद का सामान

खानपान व्यवसाय:

रेस्टोरेंट
ढाबे
फास्ट फूड
बेकरी
कैफे
स्ट्रीट फूड
आइसक्रीम और शेक
खानपान सेवाएं
यह सूची केवल उदाहरण के लिए है। योजना के तहत और भी कई प्रकार के व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं।

योजना के तहत व्यवसाय स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें:

व्यवसाय योजना बनाना महत्वपूर्ण है।
व्यवसाय के लिए बाजार का अध्ययन करना आवश्यक है।
उद्योग-संबंधी कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
वित्तीय प्रबंधन और लेखा-जोखा की जानकारी होनी चाहिए।
सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करना होगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) उन युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना: पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और युवाओं को सशक्त बनाना है। योजना के तहत, वित्तीय सहायता, कौशल विकास और बाजार संपर्क सहायता प्रदान की जाती है, ताकि युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के पात्रता और जरूरी कागजात निम्नलिखित हैं !

योजना के लिए पात्रता:

आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना
आवेदक 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच होना आवश्यक हैं
आवेदक कम से कम 10वीं पास आउट होना अनिवार्य है
आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.5 लाख से कम
पहले से कोई स्वरोजगार स्थापित नहीं किया होना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज:

आवेदन पत्र (Online या Offline)
आधार कार्ड
आवेदक का पता का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, आदि)
शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
जाति, निवासी,आय प्रमाण पत्र (एससी, एसटी, ओबीसी के लिए)
पासपोर्ट आकार का फोटो

 

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन कैसे करें:

दो तरीके हैं जिनसे आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) के लिए आवेदन कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन आवेदन:

चरण 1: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के ऑफिसियल वेबसाईट https://cmegp.jharkhand.gov.in/ पर जाएं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल

चरण 2: : “Online Apply” टैब पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेगे तो नया पेज खुलेगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल

चरण 3: आवश्यक जानकारी दर्ज करें और पंजीकरण (Registration) करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड: युवाओं के सपनों को उड़ान देने की पहल

चरण 4: “Beneficiaries Login/Print Application” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र भरें।

चरण 5: जैसे ही आप  “Login” करेगे तो नया पेज खुलेगा जिसमे आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 6: उसके बाद आवेदन जमा (Submit) करें।

2. Offline आवेदन प्रक्रिया :

चरण 1: अपने जिले के रोजगार कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
चरण 2: आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
चरण 4: आवेदन पत्र जमा करें।

50 हजार रुपये से अधिक के ऋण के लिए गारंटर प्रमाणपत्र

गारंटर प्रमाणपत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो यह पुष्टि करता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण के लिए जमानतदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं। यह ऋण ₹50,000 से अधिक का हो सकता है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण के लिए गारंटर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है क्योकि यह ये पुस्टि करता है की आप अर्थात ऋण लेने वाला व्यक्ति सही है और तो और वो आपके ऋण का जमानतदार भी होता हैं, अगर आप इस योजना के तहत 50000 से ऋण लेते है तो गारंटर प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है, ₹50,000 से कम ऋण लेने वाले व्यक्ति को कोई गारंटर प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है

 

Note:- यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए ,अधिक जानकारी के लिए सम्बधीत विभाग से संपर्क करे, किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान की जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी,

Leave a Comment